
E-way Bill rules: जीएसटी से जुड़े कारोबारियों और उद्योगों के लिए राहतभरी खबर है। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने ई-वे बिल प्रणाली में प्रस्तावित दो बदलावों को लागू करने की तारीख बढ़ा दी है। अब ये नए नियम 15 जून के बजाय 1 अगस्त से लागू होंगे। इससे व्यापारियों, ट्रांसपोर्टर्स और सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाताओं को व्यवस्थाएं अपडेट करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा।
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