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ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र से 15 दिन पहले लापता हुई जिस युवती को पुलिस बालिग मानकर तलाश रही थी, वह बरामद होने के बाद नाबालिग निकली। दस्तावेजों की जांच में उसकी उम्र 17 साल सामने आई। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि उसका गुपचुप तरीके से बाल विवाह कराया गया था। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस को 15 दिन के भीतर बाल विवाह कराने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। 12 जून को घर से हुई थी लापता 12 जून को सागरताल फेज-2 निवासी एक व्यक्ति ने बहोड़ापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 19 साल की बेटी घर से लापता हो गई है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। नोएडा से बरामद, दस्तावेजों में खुली सच्चाई सर्विलांस की मदद से पुलिस ने दो दिन पहले युवती को उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) से बरामद किया। वह बहोड़ापुर निवासी किशन खटीक के साथ मिली। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर ग्वालियर लाई। कोर्ट में पेशी के दौरान जब युवती की मार्कशीट और जन्म प्रमाण पत्र की जांच की गई तो पता चला कि वह 19 नहीं, बल्कि 17 साल की है। काउंसिलिंग में बताया- जबरन कराई गई थी शादी काउंसिलिंग के दौरान युवती ने बताया कि उसके पिता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध कम उम्र में शादी करा दी थी। वह अपने पति और ससुराल वालों के साथ नहीं रहना चाहती थी। इसी कारण वह पड़ोसी किशन के साथ घर छोड़कर चली गई। हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश लड़की के पिता ने पहले पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की थी। युवती की बरामदगी और बाल विवाह की जानकारी सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने बहोड़ापुर पुलिस को 15 दिन के भीतर बाल विवाह कराने वाले सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। युवक जेल भेजा गया, अब माता-पिता और पति पर होगी कार्रवाई पुलिस ने किशन खटीक के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अब पुलिस युवती के माता-पिता, कथित पति, ससुराल पक्ष और बाल विवाह में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। इनके खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत अलग से एफआईआर दर्ज की जाएगी। बहोड़ापुर थाना प्रभारी आलोक परिहार ने बताया कि नोएडा से बरामद युवती दस्तावेजों के अनुसार नाबालिग है। जांच में बाल विवाह की पुष्टि हुई है। न्यायालय के निर्देशानुसार बाल विवाह कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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