
शहर में छोटी-बड़ी दुकानों, शॉपिंग मॉल और प्राइवेट ऑफिस सहित अन्य संस्थानों के हिसाब से निगम में ट्रेड लाइसेंस न होने पर निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने पिछले दिनों जिम्मेदार अफसरों को फटकार लगाई थी। इस पर शहर के अंतर्गत संचालित समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों एवं संस्थानों के लिए निगम ने ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। इसके चलते लाइसेंस शाखा ने व्यापारियों एवं अन्य संस्थान संचालकों को नया लाइसेंस बनवाने और पुराने को रिन्यूअल कराने के लिए 7 दिन का समय दिया है।
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