अमेरिकी अदालत ने उद्योगपति गौतम अदाणी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को बंद करने की न्याय विभाग (डीओजे) की मांग पर तत्काल फैसला देने से इन्कार कर दिया है। ब्रुकलिन स्थित अमेरिकी जिला अदालत के न्यायाधीश निकोलस गाराउफिस ने न्याय विभाग को 13 जुलाई तक यह बताने का निर्देश दिया है कि वह मामला वापस क्यों लेना चाहता है। अदालत ने कहा कि सरकार की ओर से दिया गया संक्षिप्त स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है। जब तक अदालत औपचारिक आदेश जारी नहीं करती, तब तक मामला लंबित रहेगा।
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