Consumer Court: मारुति डीलर 10 साल में भी नहीं ठीक कर सका कार, उपभोक्ता आयोग ने लगाया जुर्माना, ग्राहक को राहत बरकरार

Consumer Court: मारुति डीलर 10 साल में भी नहीं ठीक कर सका कार, उपभोक्ता आयोग ने लगाया जुर्माना, ग्राहक को राहत बरकरार

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amar Sharma

Updated Tue, 07 Jul 2026 09:28 PM IST

मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग ने मारुति सुजुकी के एक अधिकृत डीलर की अपील खारिज करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग के पुराने आदेश को बरकरार रखा है। मामला एक ऐसी Maruti Ertiga कार से जुड़ा है, जो दुर्घटना के बाद मरम्मत के लिए वर्कशॉप पहुंची,।लेकिन करीब 10 साल बाद भी ग्राहक को पूरी तरह ठीक हालत में वापस नहीं मिल सकी।


Consumer Court: मारुति डीलर 10 साल में भी नहीं ठीक कर सका कार, उपभोक्ता आयोग ने लगाया जुर्माना, ग्राहक को राहत बरकरार

Car Dealer Punishment
– फोटो : Amar Ujala



विस्तार

मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक मारुति सुसुकी डीलर की अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया है। आयोग ने जिला फोरम के उस करीब एक दशक पुराने फैसले को सही ठहराया है, जिसमें एक ऐसे पीड़ित ग्राहक को मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। जिसकी दुर्घटनाग्रस्त कार पिछले 10 वर्षों से डीलर के वर्कशॉप में धूल खा रही है। आइए जानते हैं कि आखिर यह पूरा कानूनी मामला क्या है। 


Source link
#Consumer #Court #मरत #डलर #सल #म #भ #नह #ठक #कर #सक #कर #उपभकत #आयग #न #लगय #जरमन #गरहक #क #रहत #बरकरर

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *