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छतरपुर जिला न्यायालय ने 11 वर्षीय समर अहिरवार पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी अरबाज खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए कठोर दंड दिया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी (डीपीओ) प्रवेश अहिरवार ने बताया कि घटना 11 अगस्त 2024 को सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुई थी। समर अहिरवार अपनी बुआ के घर रहकर पढ़ाई करता था। आपसी रंजिश के चलते आरोपी अरबाज खान ने उस पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। उसने समर की गर्दन, सीने, पेट और कमर पर करीब दो दर्जन वार किए। गंभीर रूप से घायल बच्चे को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जान बचाई। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना पूरी होने पर मजबूत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और फॉरेंसिक साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। गवाही देने कोर्ट पहुंचा समर, परिजनों के सहारे खड़ा हो सका सुनवाई के दौरान पीड़ित समर की हालत भी अदालत के सामने आई। डीपीओ के अनुसार, गवाही देने के लिए जब समर को कोर्ट लाया गया, तब वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसे परिजनों के सहारे अदालत तक लाया गया। घटना के गंभीर शारीरिक और मानसिक प्रभावों से वह अब तक पूरी तरह उबर नहीं सका है। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि एक मासूम बच्चे पर इस तरह का जानलेवा हमला समाज के खिलाफ जघन्य अपराध है और आरोपी को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने अरबाज खान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना के बाद से आरोपी न्यायिक हिरासत में था और उसे पूरे मुकदमे के दौरान जमानत नहीं मिली।
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