कलकत्ता हाईकोर्ट ने मस्जिदों से माइक हटाने के आरोपों को लेकर दायर जनहित याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति अतुरूप बनर्जी की पीठ ने कहा कि केवल पुलिस के मौखिक आदेश के आधार पर किसी कार्रवाई को चुनौती नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि याचिका में करीब चार हजार मस्जिदों का जिक्र किया गया है, लेकिन इनमें से ज्यादातर को पक्षकार नहीं बनाया गया। मामला मस्जिदों से बिना लिखित नोटिस के पुलिस द्वारा लाउडस्पीकर हटाने के आरोपों से जुड़ा था। याचिका में दावा किया गया था कि पुलिस कई मस्जिदों में पहुंचकर माइक खोल रही है।
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