ई-बाइक:सरकार ने कम-पावर वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए नए नियम प्रस्तावित किए, मसौदा जारी – Government Proposes Exemption Of Low-speed E-bikes From Motor Vehicles Act: Check Rules

ई-बाइक:सरकार ने कम-पावर वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए नए नियम प्रस्तावित किए, मसौदा जारी – Government Proposes Exemption Of Low-speed E-bikes From Motor Vehicles Act: Check Rules

केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 में संशोधन का एक नया प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत कुछ निश्चित क्षमता वाले कम पावर और कम स्पीड वाले दोपहिया बैटरी चालित वाहनों (Low-Speed E-Bikes) को मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोटर वाहन की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा।


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा जारी इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन G.S.R. 760(E) के अनुसार, नए नियम लागू होने के बाद इन वाहनों को पारंपरिक मोटर गाड़ियों के नियमों से छूट मिल सकेगी। सरकार का प्रस्ताव है कि ये संशोधित नियम 1 अक्तूबर 2026 से लागू किए जाएं।

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