नागपुर उपभोक्ता आयोग ने एडेलवाइज टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए एक विधवा को 50 लाख रुपये का बीमा क्लेम चुकाने का आदेश दिया है। अप्रैल 2021 में पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति की जनवरी 2023 में मौत हो गई थी। बीमा कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया था कि उसने शराब की आदत और पुरानी बीमारियों की बात छिपाई थी। आयोग ने कहा कि मेडिकल फॉर्म में शराब पीने की बात पहले ही दर्ज थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हाइपरटेंशन और डायबिटीज लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, इसलिए इनके आधार पर क्लेम नहीं रोका जा सकता। आयोग ने 9 प्रतिशत ब्याज, मानसिक उत्पीड़न के लिए 10,000 और मुकदमे के खर्च के रूप में 10,000 रुपये देने का भी निर्देश दिया है।
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