सुप्रीम कोर्ट:तेलंगाना के मामले में अदालत बोली- आर्थिक तंगी में बच्चे को गोद देना उसे बेचना कतई नहीं – Supreme Court Telangana Financial Crisis Child Adoption Not Sell Cji Bench And Others Case Hearing News Orders

सुप्रीम कोर्ट:तेलंगाना के मामले में अदालत बोली- आर्थिक तंगी में बच्चे को गोद देना उसे बेचना कतई नहीं – Supreme Court Telangana Financial Crisis Child Adoption Not Sell Cji Bench And Others Case Hearing News Orders

आर्थिक तंगी के कारण बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ जैविक मां की ओर से उसे गोद दिया जाना अपने आप में इस बात का आधार नहीं हो सकता कि बच्चा बेचा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश खारिज कर दिया। अदालत ने हैदराबाद की बाल कल्याण समिति को नाबालिग बच्चे की कस्टडी उन दो लोगों को सौंपने का निर्देश दिया, जिन्हें रिकॉर्ड में उसका दत्तक माता-पिता बताया गया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने मोहम्मद अकबर और अन्य की अपील स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। मामला तब सामने आया था, जब बच्चे को बाल कल्याण समिति ने इस संदेह में अपनी कस्टडी में लिया कि उसकी जैविक मां ने उसे अकबर और उनकी पत्नी को बेच दिया था। 


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