
1 अप्रेल से नया आयकर कानून लागू होने के साथ असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल शुरू हो गया है। इस वजह से कई करदाताओं को लगा, वर्ष 2026-27 में उन्हें एक रिटर्न असेसमेंट ईयर और दूसरा टैक्स ईयर के तहत दाखिल करना पड़ेगा। आयकर विभाग ने साफ किया, ऐसा नहीं होगा। नई व्यवस्था में भी रिटर्न उसी आय वर्ष के खत्म होने के बाद भरा जाएगा, जैसा होता आया है।
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