Delhi-NCR Firecracker Ban | Supreme Court Hearing On Pollution Control

Delhi-NCR Firecracker Ban | Supreme Court Hearing On Pollution Control

नई दिल्ली34 मिनट पहले

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Delhi-NCR Firecracker Ban | Supreme Court Hearing On Pollution Control

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-NCR में पटाखों पर रोक लगाने की मांग पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन जरूरी है। CJI सूर्यकांत की बेंच ने लोगों से कम प्रदूषण वाले तरीकों से त्योहार मनाने की अपील की।

सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कहा, अगर भगवानों को पता चले कि उनके नाम पर बच्चे पीड़ित हो रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं, तो वे भी हैरान रह जाएंगे। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।

ऐसा आदेश नहीं देंगे जिसे लागू न किया जा सके

बेंच में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना शामिल थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पटाखों से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि आदेश देने से पहले यह देखना जरूरी है कि उसे व्यावहारिक और लागू करने योग्य बनाया जा सकता है या नहीं। जस्टिस बागची ने पटाखे फोड़ने के धार्मिक आधार पर सवाल उठाया।

जागरूकता और कम प्रदूषण वाले पटाखों पर जोर

CJI ने कहा कि लोगों को समझदार बनाना होगा और जागरूक करना होगा। उन्हें बताना होगा कि कौन से पटाखे ज्यादा नुकसानदायक हैं। हमें लोगों को अपनी मूल संस्कृति की ओर लौटने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उस समय केवल फुलझड़ियां जलती थीं और दीपक जलाए जाते थे।”

वरिष्ट वकील पराजिता सिंह ने कहा कि सही तरीके से लागू किए बिना प्रतिबंध प्रभावी नहीं होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी

पिछले साल दिवाली से पहले दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पार हो गया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन में ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी थी। यह छूट परंपराओं और पर्यावरण व स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन बनाने की शर्तों के साथ दी गई थी।

पराली जलाने पर भी चर्चा

बेंच ने पराली जलाने से रोकने के उपायों पर भी चर्चा की। केंद्र ने दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों और भविष्य की योजनाओं पर अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने पर सहमति दी।

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े मामले की खुद शुरू की गई सुनवाई कर रहा है। इसमें पटाखे, फसल अवशेष जलाना और ठोस कचरा प्रबंधन शामिल हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पटाखों पर बैन हटाने की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा- पूरे देश में पटाखों पर बैन लगाना मुमकिन नहीं है। पूरी पाबंदी से लोगों की भावनाएं आहत होंगी। लेकिन, 24 घंटे आतिशबाजी की इजाजत भी नहीं दी जा सकती। पढ़ें पूरी खबर…

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