
मामले में हाथी मालिक, एक महावत सहित अन्य के बयान दर्ज किए हैं। महावत और मालिक की ओर से बचाव के लिए एक परमिट पेश किया गया था, जो एक्सपायर हो चुका है। शहर में हाथी के भ्रमण के लिए उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। घटनास्थल पर प्रत्यक्षदर्शियों के बयान हुए हैं। अन्य लोगों के बयान भी लिए जाएंगे। जांच पूरी होने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। – संगीता ठाकुर, रेंज ऑफिसर, इंदौर रेंज, वन विभाग
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