
कर विशेषज्ञों के अनुसार, लोग जल्दबाजी में रिटर्न दाखिल कर देते हैं, जबकि कंपनी की ओर से जारी किए जाने वाले दस्तावेज और टीडीएस का ब्योरा बाद में अपडेट होता है। ऐसे मामलों में आय और कर कटौती में अंतर आ सकता है। सीए लवेश मित्तल का कहना है कि इस बार रिटर्न दाखिल करने से पहले बैंक खातों, निवेश, म्यूचुअल फंड, शेयर कारोबार और अन्य आय स्रोतों का मिलान करना जरूरी है।
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