Karnataka MRPL Refinery Blast | Mangaluru Accident FIR Updates

Karnataka MRPL Refinery Blast | Mangaluru Accident FIR Updates

5 मिनट पहले

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Karnataka MRPL Refinery Blast | Mangaluru Accident FIR Updates

कर्नाटक के मंगलुरु में जोकट्टे के पास MRPL ऑयल रिफाइनरी में बुधवार दोपहर जोरदार धमाका हुआ। हादसे में 30 साल के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर मनीष करकेरा की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

MRPL के मुताबिक, दोपहर करीब 12 बजे क्रोकर हाईड्रोट्रीटर यूनिट में हाई प्रेशर पर काम कर रहे कोल्ड सेपरेटर के फटने से आग लग गई। रिफाइनरी की इमरजेंसी और फायरफाइटिंग टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। करीब ढाई घंटे बाद आग पूरी तरह बुझाई गई।

इसके बाद जांच के दौरान एक व्यक्ति का जला हुआ शव मिला। धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोगों को भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ। कई घरों में दरारें आ गईं, खिड़कियों के शीशे टूट गए और सामान नीचे गिर गया। पास के एक चर्च की छत की टाइलें भी टूट गईं।

घटना के बाद सुरथकल पुलिस ने शिकायत के आधार पर क्रोकर हाईड्रोट्रीटर यूनिटके हेड और MRPL मैनेजमेंट के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामले में BNS की धारा 287, 125(b) और 106 के तहत केस दर्ज किया गया है।

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बेंगलुरु में कॉलेज छात्र की चाकू मारकर हत्या, दो गुटों में हुआ था झगड़ा

बेंगलुरु में बुधवार को दो गुटों के बीच हुए विवाद के बाद 19 साल के कॉलेज छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान योगेश के रूप में हुई है, जो नगरभवी के एक प्राइवेट कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर का छात्र था।

पुलिस के मुताबिक, योगेश क्लास में बैठा था, तभी उसका एक दोस्त उसे बाहर बुलाने आया। कॉलेज से बाहर निकलने के बाद किसी बात को लेकर दो गुटों के छात्रों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। इसी दौरान एक छात्र ने चाकू निकाला और योगेश पर हमला कर दिया। योगेश को गंभीर हालत में पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस के मुताबिक, घटना में 4-5 लोगों के शामिल होने का शक है, लेकिन अभी तक केवल एक व्यक्ति की पहचान हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और जांच के बाद घटना की सही वजह और पूरी जानकारी सामने आने की बात कही है।

आसाराम को पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम जमानत नहीं, गुजरात हाईकोर्ट ने वीडियो कॉल की इजाजत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को 83 वर्षीय बीमार पत्नी से मिलने के लिए 20 दिन की अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट और डॉक्टरों की राय के आधार पर फैसला दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, पत्नी को 2-3 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिलने की संभावना है। हालांकि, कोर्ट ने वीडियो कॉल पर बात करने की इजाजत दे दी।

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