Maharashtra:उपमुख्यमंत्री शिंदे की नसीहत, जनसेवा पर जोर दें जनप्रतिनिधि; पुणे में महिला का अमानवीय कृत्य – Maharashtra Updates Shinde Elected Representatives Servants Of People Pune Mother Adhesive In Infant Mouth

Maharashtra:उपमुख्यमंत्री शिंदे की नसीहत, जनसेवा पर जोर दें जनप्रतिनिधि; पुणे में महिला का अमानवीय कृत्य – Maharashtra Updates Shinde Elected Representatives Servants Of People Pune Mother Adhesive In Infant Mouth

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को निर्वाचित अधिकारियों को विनम्र लोक सेवक के रूप में कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने कल्याण-डोंबिवली नगर निगम के शिवसेना प्रतिनिधियों से जनसेवा और जमीनी नेतृत्व को प्राथमिकता देने को कहा। शिंदे ने कहा, “मेरे लिए, ‘मुख्यमंत्री’ का अर्थ ‘मुख्य सेवक’ है।” उन्होंने प्रतिनिधियों को सुलभ रहने और नागरिकों की शिकायतों का तुरंत समाधान करने की याद दिलाई। शिंदे ने जोर देकर कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि लोगों के सेवक हैं, सत्ता के मालिक नहीं। उन्होंने सतत शहरी विकास पर भी बात की। शिंदे ने नगर निकायों से बुनियादी ढांचे के विस्तार को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करने का आग्रह किया। उन्होंने विकास परियोजनाओं में अनावश्यक पेड़ काटने से बचने और वृक्षारोपण अभियान शामिल करने पर जोर दिया। यह कार्यशाला रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी ने पूर्व सांसद आनंद परांजपे की पहल पर आयोजित की थी। इसमें KDMC अधिकारी, स्थानीय विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए।


पुणे में महिला का अमानवीय कृत्य, नवजात के मुंह में डाला चिपकने वाला घातक पदार्थ

घरेलू विवाद के मामले में एक महिला (चाची) अपने नौ माह के भतीजे की जान लेने पर उतर आई। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि पुणे में एक महिला के खिलाफ 9 महीने के भतीजे के मुंह में कथित तौर पर इंस्टेंट एडहेसिव (चिपकने वाला घातक पदार्थ) डालने का मामला दर्ज हुआ है। यह घटना बच्चे की मां से घरेलू विवाद के चलते 31 जुलाई को लोहगांव इलाके में हुई। बच्चा अस्पताल में भर्ती है और खतरे से बाहर है। बच्चे के पिता की शिकायत पर लोहगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। आरोपी सानिया शेख बच्चे के पिता की भाभी है। पुलिस जांच में सामने आया कि सानिया का शिकायतकर्ता की पत्नी से लंबे समय से घरेलू विवाद था, जिसके चलते उसने बच्चे के मुंह में सुपरग्लू डाला। आरोपी महिला के दो अन्य रिश्तेदारों पर भी बच्चे की मां को पुलिस के पास न जाने की धमकी देने का आरोप है। इन पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है।

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