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नई दिल्ली9 मिनट पहले
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दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को 7 विदेशी आरोपियों को परिवार से मिलने के लिए विदेश जाने की परमिशन दी। इनमें अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैंडीके और 6 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं।
कोर्ट ने सभी आरोपियों को अधिकतम एक महीने के लिए अमेरिका और यूक्रेन जाने की परमिशन दी है। इसके बाद उन्हें भारत लौटना होगा और वापसी के 72 घंटे के भीतर कोर्ट को इसकी जानकारी देनी होगी।
विदेश जाने की अनुमति पाने वाले यूक्रेनी नागरिकों में हुर्बा पेट्रो, स्लिवियाक तारास, इवान सुखमानोव्स्की, स्टेफानकिव मारियन, होंचारुक मैक्सिम उर्फ मैक्सिम और कामिन्स्की विक्टर शामिल हैं।

NIA ने कहा- जांच जारी रहेगी
NIA ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों से जरूरी अंडरटेकिंग ली जा सकती है। फिलहाल जांच में आरोपियों की तत्काल मौजूदगी जरूरी नहीं है।
मैथ्यू वैंडीके को एक और राहत
मैथ्यू आरोन वैंडीके को अमेरिका जाने की अनुमति के अलावा इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत लगे अपराधों से डिस्चार्ज करने की अर्जी भी मंजूर कर ली गई। यह अर्जी 18 सितंबर को हुई कंपाउंडिंग के आधार पर दाखिल की गई थी।
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