ग्वालियर जिले में बिना अनुमति रैली और जुलूस पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने धारा-163 के तहत जारी किए आदेश

ग्वालियर जिले में बिना अनुमति रैली और जुलूस पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने धारा-163 के तहत जारी किए आदेश

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से किसी धर्म, जाति या संप्रदाय की भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री का प्रसारण, भ्रामक अथ...और पढ़ेंPublish…