ग्वालियर जिले में बिना अनुमति रैली और जुलूस पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने धारा-163 के तहत जारी किए आदेश

ग्वालियर जिले में बिना अनुमति रैली और जुलूस पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने धारा-163 के तहत जारी किए आदेश

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से किसी धर्म, जाति या संप्रदाय की भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री का प्रसारण, भ्रामक अथ…और पढ़ें

Publish Date: Thu, 27 Aug 2026 10:58:54 PM (IST)Updated Date: Thu, 27 Aug 2026 10:59:34 PM (IST)

ग्वालियर जिले में बिना अनुमति रैली और जुलूस पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने धारा-163 के तहत जारी किए आदेश
प्रतीकात्मक चित्र।

HighLights

  1. दो माह तक लागू आदेश
  2. सोशल मीडिया पर नजर
  3. उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

डिजिटल टीम, ग्वालियर। आगामी धार्मिक त्यौहारों, सामाजिक एवं शासकीय व राजनैतिक कार्यक्रमों के दौरान शांति, कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

जारी आदेश में ये है लिखा

जारी आदेश के तहत ग्वालियर जिले की सीमा में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस अथवा चल समारोह बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। एक अनुविभाग की सीमा में प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) तथा एक से अधिक अनुविभागों में आयोजित कार्यक्रमों के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी (एडीएम) से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से किसी धर्म, जाति या संप्रदाय की भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री का प्रसारण, भ्रामक अथवा अफवाहपूर्ण संदेशों का प्रसार तथा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। ऐसी गतिविधियों पर प्रशासन व पुलिस द्वारा सतत निगरानी रखी जाएगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शांति व्यवस्था बनाए रखन उठाया कदम

जिला प्रशासन ने बाजारों, मॉल, सार्वजनिक मार्गों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने, जन-जीवन को सुरक्षित रखने तथा लोक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षण उपरांत आवश्यक छूट प्रदान की जा सकेगी। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे जारी निर्देशों का पालन करें तथा शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।

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