Updates:आठ सीमाई राज्यों में डीएम करेंगे नागरिकता का फैसला; अभिषेक बनर्जी पर हाई कोर्ट का बैंक से तीखा सवाल – News Updates Of 21 Aug: India News, Politics, Crime, Central Govt; News In Hindi, Hindi News; News Updates

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आज की बड़ी खबरें।
– फोटो : अमर उजाला

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किया है। नए आदेश के तहत गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में नागरिकता से संबंधित लंबित आवेदनों का निपटारा जिला कलेक्टर करेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6बी और नागरिकता नियम, 2009 के नियम 11ए के तहत जारी आदेश के अनुसार, 11 मार्च 2024 को जारी पुराना आदेश इन 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होगा। पहले नागरिकता से संबंधित आवेदनों का निपटारा अधिकार प्राप्त समिति और जिला स्तरीय समिति करती थी। अब इन समितियों के पास लंबित सभी आवेदन संबंधित जिला कलेक्टरों को सौंप दिए जाएंगे, जो दस्तावेजों के सत्यापन और जांच के बाद नागरिकता देने का फैसला करेंगे। 


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