अब सिर्फ कोर्ट के आदेश पर ही रुकेगी ‘रजिस्ट्री’, इंदौर में अधिकारियों के पत्र नहीं होंगे मान्य | Now The Registry Will Be Halted Only Upon A Court Order

अब सिर्फ कोर्ट के आदेश पर ही रुकेगी ‘रजिस्ट्री’, इंदौर में अधिकारियों के पत्र नहीं होंगे मान्य | Now The Registry Will Be Halted Only Upon A Court Order

अब सिर्फ कोर्ट के आदेश पर ही रुकेगी ‘रजिस्ट्री’, इंदौर में अधिकारियों के पत्र नहीं होंगे मान्य | Now The Registry Will Be Halted Only Upon A Court Order

अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी के अनुसार, इस संबंध में वित्त सचिव से भी चर्चा की गई और इंदौर में पत्र के आधार पर रजिस्ट्री रोकने की कार्रवाई की शिकायत की गई। उनके अनुसार, इस व्यवस्था को उचित नहीं माना गया और कलेक्टर से भी इस संबंध में चर्चा हुई। इसके बाद वरिष्ठ जिला पंजीयक मंजूलता पटेल ने सभी पंजीयन कार्यालयों को निर्देश जारी किए। इसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी विभाग के पत्र के आधार पर रजिस्ट्री रोककर नहीं रखी जा सकती। जिन दस्तावेजों का पंजीयन इस तरह रोका गया था, उन्हें नियमों के अनुसार फिर से शुरू करने को कहा गया है।

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