
अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी के अनुसार, इस संबंध में वित्त सचिव से भी चर्चा की गई और इंदौर में पत्र के आधार पर रजिस्ट्री रोकने की कार्रवाई की शिकायत की गई। उनके अनुसार, इस व्यवस्था को उचित नहीं माना गया और कलेक्टर से भी इस संबंध में चर्चा हुई। इसके बाद वरिष्ठ जिला पंजीयक मंजूलता पटेल ने सभी पंजीयन कार्यालयों को निर्देश जारी किए। इसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी विभाग के पत्र के आधार पर रजिस्ट्री रोककर नहीं रखी जा सकती। जिन दस्तावेजों का पंजीयन इस तरह रोका गया था, उन्हें नियमों के अनुसार फिर से शुरू करने को कहा गया है।
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