इंदौर में गुजरात से आया 1750 लीटर घी जब्त, 18 नमूने जांच पर भेजे, कलेक्टर बोले- अमानक सामग्री नहीं बिकने देंगे

इंदौर में गुजरात से आया 1750 लीटर घी जब्त, 18 नमूने जांच पर भेजे, कलेक्टर बोले- अमानक सामग्री नहीं बिकने देंगे

गुजरात में निर्मित मंथन और श्री आनंद ब्रांड का करीब 1750 लीटर घी जब्त किया गया। इसकी अनुमानित कीमत 6.80 लाख रुपये बताई गई है। वहीं विभिन्न पैकिंग साइज…और पढ़ें

Publish Date: Tue, 18 Aug 2026 08:16:31 PM (IST)Updated Date: Tue, 18 Aug 2026 08:16:31 PM (IST)

इंदौर में गुजरात से आया 1750 लीटर घी जब्त, 18 नमूने जांच पर भेजे, कलेक्टर बोले- अमानक सामग्री नहीं बिकने देंगे
प्रतिष्ठान पर सामग्री जब्ती की कार्रवाई करते अधिकारी।

HighLights

  1. गुजरात निर्मित घी पर खाद्य विभाग का शिकंजा
  2. इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर कार्रवाई
  3. कलेक्टर बोले- अमानक सामग्री नहीं बिकने देंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। त्योहारों से पहले खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन जांच कर रहा है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने स्कीम नंबर 51 स्थित मां बगलामुखी एंटरप्राइजेज का निरीक्षण किया। यहां गुजरात में निर्मित मंथन और श्री आनंद ब्रांड का करीब 1750 लीटर घी जब्त किया गया। इसकी अनुमानित कीमत 6.80 लाख रुपये बताई गई है। वहीं विभिन्न पैकिंग साइज और अलग-अलग बैच के 18 नमूने जांच के लिए गए।

घी गुजरात में निर्मित होकर इंदौर पहुंचा था

खाद्य विभाग की टीम को निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में दोनों ब्रांड के घी की अलग-अलग पैकिंग और साइज में बिक्री के लिए रखे मिले। प्रतिष्ठान से मिली जानकारी के अनुसार यह घी गुजरात में निर्मित होकर इंदौर पहुंचा था। अधिकारियों ने विभिन्न पैकिंग साइज और अलग-अलग बैच से नमूने जांच के लिए लिए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी ने बताया कि अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वाले घी और अन्य दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी की जा रही है। निर्माता, डिपो, थोक विक्रेता और बिक्री प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नमूने लिए जा रहे हैं।

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रिपोर्ट आने तक घी रहेगा जब्त

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मौके पर उपलब्ध करीब 1750 लीटर घी को जांच रिपोर्ट आने तक जब्त कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार नमूनों की जांच में घी की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने की स्थिति स्पष्ट होगी। यदि जांच में घी अमानक, मिलावटी या असुरक्षित पाया जाता है तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

अमानक खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिनों में भी खाद्य पदार्थों की जांच जारी रहेगी। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।- शिवम वर्मा, कलेक्टर

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