मामला सामने आने के बाद शासन ने 24 नवंबर 2025 को मंदाकिनी दीक्षित को निलंबित कर दिया। बाद में मृतक की मां संतोष मकवाना ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर …और पढ़ें

HighLights
- शराब ठेकेदार दिनेश मकवाना ने 8 नवंबर 2025 को आत्महत्या की थी
- मौत के बाद उनका इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था
- उन्होंने तत्कालीन देवास आबकारी उपायुक्त पर रिश्वत मांगने और प्रताडि़त करने के आरोप लगाए थे
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देवास के शराब ठेकेदार आत्महत्या प्रकरण में सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सोमवार को होना थी, लेकिन टल गई। अब कोर्ट मामले में 15 जून को सुनवाई करेगी।
शराब ठेकेदार दिनेश मकवाना ने 8 नवंबर 2025 को आत्महत्या की थी। मौत के बाद उनका इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो बहुप्रसारित हुआ था। इसमें उन्होंने तत्कालीन देवास आबकारी उपायुक्त मंदाकिनी दीक्षित पर रिश्वत मांगने और प्रताडि़त करने के आरोप लगाए थे।
मामला सामने आने के बाद शासन ने 24 नवंबर 2025 को मंदाकिनी दीक्षित को निलंबित कर दिया। बाद में मृतक की मां संतोष मकवाना ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दीक्षित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग की थी।
इस याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 18 अप्रैल को मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दे दिया। एकलपीठ के इस आदेश को चुनौती देते हुए निलंबित आबकारी उपायुक्त मंदाकिनी दीक्षित ने युगलपीठ में अपील दायर की है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने शासन से कहा था कि वह बताए कि मामला अब तक सीबीआई को सौंपा जा चुका है या नहीं। सोमवार को इसी मुद्दे पर सुनवाई होना थी, लेकिन टल गई।
युवक ने की आत्महत्या
इंदौर: हीरानगर क्षेत्र थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक सूरज नगर निवासी अनिल सिंह (24) ने रविवार रात करीब 11 बजे में फांसी लगा ली। घटना के समय उसकी पत्नी अपनी ननंद के साथ बाहर टहलने गई हुई थी। पिता लक्ष्मण ने पुलिस को बताया कि अनिल की शादी एक माह पहले हुई थी।
बदमाश को किया जिलाबदर
इंदौर: चंदन नगर थाना पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त शातिर बदमाश विजय उर्फ बलिया सोलंकी (37) निवासी ताप्ती परिसर पर जिलाबदर की कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक तीन माह की अवधि के लिए आरोपित को इंदौर, देवास, धार, खरगोन, उज्जैन की सीमाओं के लिए प्रतिबंधित करने के लिए जिलाबदर आदेश जारी किया गया है। आदेश को पुलिस द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से सुनाया।
आत्महत्या के लिए उकसाने वाले केस में एफआईआर कैंसिल करने से एमपी हाई कोर्ट का इन्कार
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