पत्नी और नाबालिग बेटे को देना होगा ’30-30 हजार’ गुजारा भत्ता, इंदौर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला | Indore High Court Major Ruling Maintenance Of 30000 Each To Be Paid To Wife And Minor Son

पत्नी और नाबालिग बेटे को देना होगा ’30-30 हजार’ गुजारा भत्ता, इंदौर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला | Indore High Court Major Ruling Maintenance Of 30000 Each To Be Paid To Wife And Minor Son

पत्नी और नाबालिग बेटे को देना होगा ’30-30 हजार’ गुजारा भत्ता, इंदौर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला | Indore High Court Major Ruling Maintenance Of 30000 Each To Be Paid To Wife And Minor Son

हाईकोर्ट में दायर याचिका मुताबिक, महिला का विवाह 6 मई 2013 को हुआ और 11 अक्टूबर 2015 को पुत्र का जन्म हुआ। वर्ष 2024 में पत्नी ने दहेज प्रताड़ना, मारपीट, आर्थिक शोषण के आरोप लगाते हुए भरण-पोषण को निचली अदालत में आवेदन लगाया। पत्नी का दावा था कि उसका पति एमटेक और एमबीए है। निजी कंपनी में डीजीएम है। उसने पति की आय व संपत्ति का हवाला देते हुए स्वयं और बच्चे के लिए तीन लाख रुपए प्रति माह भरण-पोषण की मांग की थी।

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