पार्किंग मालिक या गाड़ी मालिक, पेड पार्किंग से चोरी हो गई कार तो किसकी जिम्मेदारी? – Car Stolen From Paid Parking? Know Who Is Responsible: Owner Or Contractor Know In Hindi

पार्किंग मालिक या गाड़ी मालिक, पेड पार्किंग से चोरी हो गई कार तो किसकी जिम्मेदारी? – Car Stolen From Paid Parking? Know Who Is Responsible: Owner Or Contractor Know In Hindi

Car Stolen From Paid Parking Liability: स्मार्ट शहरों और शॉपिंग मॉल्स की पेड पार्किंग में अपनी महंगी गाड़ी खड़ी करके अक्सर लोग बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन अगर सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद वहां से आपकी कार चोरी हो जाए, तो इसकी भरपाई के लिए कौन जिम्मेदार होगा? कानूनी रूप से पेड पार्किंग से वाहन चोरी होने पर मुख्य जवाबदेही पार्किंग संचालक या ठेकेदार की होती है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक, केवल पैसे वसूलने और बोर्ड लगा देने से संचालक अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। आइए समझते हैं कि इस स्थिति में कानून क्या कहता है।




Car Stolen From Paid Parking? Know Who is Responsible: Owner or Contractor know in hindi

पार्किंग शुल्क चुकाना और वैध पर्ची होना अनिवार्य शर्त (सांकेतिक तस्वीर)
– फोटो : Freepik


पार्किंग शुल्क चुकाना और वैध पर्ची होना अनिवार्य शर्त

  • अगर आपने पार्किंग का निर्धारित शुल्क चुकाया है और आपके पास उसकी वैध रसीद या टोकन मौजूद है, तो पार्किंग संचालक की कानूनी जवाबदेही बढ़ जाती है।
  • पैसों का लेन-देन होते ही संचालक और आपके बीच वाहन की सुरक्षा का एक लिखित या मौखिक समझौता बन जाता है।
  • ऐसी स्थिति में कार चोरी होने पर ठेकेदार को इसका हर्जाना देना पड़ सकता है।


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प्रबंधन की लापरवाही साबित होने पर मिलेगी राहत
– फोटो : अमर उजाला


प्रबंधन की लापरवाही साबित होने पर मिलेगी राहत

  • अगर पार्किंग स्थल पर सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं थे, सीसीटीवी कैमरे खराब थे या आने-जाने वाले वाहनों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया, तो इसे प्रबंधन की खुली लापरवाही माना जाएगा।
  • उपभोक्ता अदालत में यह साबित होने पर पार्किंग मालिक या ठेकेदार को गाड़ी की पूरी कीमत और मानसिक प्रताड़ना का मुआवजा चुकाना पड़ता है।


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पार्किंग एट योर ओन रिस्क कानूनी नियम
– फोटो : Amar Ujala


‘पार्क एट ओनर्स रिस्क’ का बोर्ड लगाकर नहीं बच सकता संचालक

  • अक्सर पार्किंग संचालक पैसे लेने के बाद भी “गाड़ी अपने जोखिम पर खड़ी करें” (पार्क एट ओनर्स रिस्क) का बोर्ड लगा देते हैं।
  • लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, वैलेट पार्किंग या चाबी जमा कराने वाले मामलों में यह बोर्ड संचालक को सुरक्षा की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकता।
  • चाबी लेते ही यह ‘बेलमेंट का अनुबंध’ बन जाता है, जिसमें वाहन की पूरी सुरक्षा संचालक के अधीन आ जाती है।


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कार चोरी होने पर गाड़ी मालिक तुरंत उठाएं ये कदम
– फोटो : Adobe Stock


कार चोरी होने पर गाड़ी मालिक तुरंत उठाएं ये कदम

  • अगर पेड पार्किंग से गाड़ी चोरी हो जाती है, तो सबसे पहले बिना देरी किए नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराएं।
  • इसके बाद तुरंत अपनी बीमा कंपनी को सूचित करें और पार्किंग की रसीद संभाल कर रखें।
  • बीमा क्लेम और कंज्यूमर कोर्ट में मुआवजे के लिए एफआईआर की कॉपी और पार्किंग पर्ची सबसे मजबूत सबूत का काम करती हैं।


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