पीएम आवास की राशि लेकर मकान नहीं बनाए, FIR:  रीवा में 34 हितग्राहियों पर कार्रवाई, छह ने जमीन बेची; अब शासकीय राशि की होगी वसूली – Rewa News

पीएम आवास की राशि लेकर मकान नहीं बनाए, FIR: रीवा में 34 हितग्राहियों पर कार्रवाई, छह ने जमीन बेची; अब शासकीय राशि की होगी वसूली – Rewa News

पीएम आवास की राशि लेकर मकान नहीं बनाए, FIR:  रीवा में 34 हितग्राहियों पर कार्रवाई, छह ने जमीन बेची; अब शासकीय राशि की होगी वसूली – Rewa News


रीवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त मिलने के बावजूद वर्षों तक मकान नहीं बनाने वाले 34 हितग्राहियों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। आज (सोमवार) नगर निगम ने सभी हितग्राहियों पर एफआईआर दर्ज कराई है। जांच में सामने आया कि छह हितग्राहियों ने पहली किस्त मिलने के बाद अपनी जमीन तक बेच दी, जबकि अधिकांश ने न तो शासकीय राशि लौटाई और न ही मकान का निर्माण कराया। केवल पांच हितग्राहियों ने 10 से 20 हजार रुपए तक की आंशिक राशि जमा कराई। एक लाख रुपए तक की राशि निकाली
नगर निगम के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी (बेनेफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन) घटक के तहत वर्ष 2017 में 34 हितग्राहियों के खातों में पहली किस्त के रूप में 70 हजार रुपए से लेकर एक लाख रुपए तक की राशि अंतरित की गई थी। इसके बावजूद संबंधित हितग्राहियों ने आवास निर्माण नहीं कराया। जांच के दौरान छह हितग्राहियों द्वारा पहली किस्त मिलने के बाद अपनी जमीन बेचने की जानकारी भी सामने आई। कई हितग्राहियों ने राशि अन्य कार्यों में खर्च कर दी और मकान निर्माण शुरू ही नहीं कराया। कार्रवाई के लिए पहले ही चेतावनी दी थी
नगर निगम ने सभी हितग्राहियों को कई बार नोटिस जारी कर राशि वापस जमा करने और आवास निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए थे। चेतावनी दी गई थी कि ऐसा नहीं करने पर राजस्व वसूली के साथ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तत्कालीन निगमायुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे के निर्देश पर कार्रवाई शुरू हुई। नोटिस के बाद पांच हितग्राहियों ने 10 से 20 हजार रुपए तक की आंशिक राशि जमा कराई। इनमें तीन हितग्राहियों ने 20-20 हजार रुपए तथा दो हितग्राहियों ने 10-10 हजार रुपए जमा किए। इसके बाद भी शेष हितग्राहियों ने न तो राशि लौटाई और न ही मकान का निर्माण कराया। नगर निगम का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। शासकीय सहायता मिलने के बावजूद आवास निर्माण नहीं कराने वाले हितग्राहियों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई के साथ राशि की वसूली भी की जाएगी। एफआईआर दर्ज होने वाले हितग्राही

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