नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ईडी ने भूषण स्टील लिमिटेड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत ईडी ने कंपनी के पूर्व प्रमोटर नीरज सिंघल की पत्नी रितु सिंघल की 58.34 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कर ली हैं। इन संपत्तियों में इंदौर स्थित भूमि और भवन का हिस्सा भी शामिल है।
इक्विटी शेयर तथा बैंक खातों में जमा राशि शामिल है
ईडी ने गुरुवार को बताया कि यह कार्रवाई मनी लांड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत 24 जून को जारी आदेश के आधार पर की गई। कुर्क की गई संपत्तियों में इंदौर स्थित भूमि और एक आवासीय संपत्ति का हिस्सा, रितु सिंघल के नाम पर मौजूद इक्विटी शेयर तथा बैंक खातों में जमा राशि शामिल है।
वैध कारोबारी लेनदेन का दिखावा कर भूषण स्टील से धन का दुरुपयोग किया गया
यह मामला कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा भूषण स्टील, नीरज सिंघल और अन्य के खिलाफ दर्ज शिकायत से जुड़ा है।
ईडी के अनुसार, जांच में सामने आया कि नीरज सिंघल और उनके सहयोगियों ने वैध कारोबारी लेनदेन का दिखावा कर भूषण स्टील से धन का दुरुपयोग किया, जिससे बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को 11,446.73 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
एजेंसी का आरोप है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से खरीदे गए जिंक इन्गाट्स, जिन्हें कंपनी के संयंत्रों में इस्तेमाल होना था, उन्हें रिकॉर्ड से बाहर खुले बाजार में बेच दिया गया।
इस बिक्री से प्राप्त नकदी का इस्तेमाल फर्जी लांग टर्म कैपिटल गेन दिखाने और पेनी स्टॉक कंपनियों के जरिए अवैध लेनदेन करने में किया गया। ईडी ने दावा किया कि जांच के दौरान संबंधित अवधि में बैंक खातों में बड़ी मात्रा में अघोषित नकदी जमा होने के प्रमाण भी मिले हैं। इससे पहले एजेंसी इस मामले में 428 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कर चुकी है और नीरज सिंघल, रितु सिंघल सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ दो चार्जशीट भी अदालत में दाखिल कर चुकी है।
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