शिवपुरी में चार अवैध कॉलोनाइजरों पर FIR दर्ज:  बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने पर कार्रवाई – Shivpuri News

शिवपुरी में चार अवैध कॉलोनाइजरों पर FIR दर्ज: बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने पर कार्रवाई – Shivpuri News

शिवपुरी में चार अवैध कॉलोनाइजरों पर FIR दर्ज:  बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने पर कार्रवाई – Shivpuri News


शिवपुरी जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर और एसडीएम न्यायालय के आदेश के बाद, सोमवार को चार अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 61-घ के तहत मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहले मामले में, अभिजीत सिंह भदौरिया पिता धर्मसिंह भदौरिया के खिलाफ ग्राम सिंहनिवास में बिना वैध अनुमति के कॉलोनी विकसित करने का आरोप है। दूसरे मामले में, जितेंद्र शर्मा पिता मोहनलाल शर्मा, निवासी तुलसीनगर, झांसी तिराहा, शिवपुरी के खिलाफ ग्राम सिंहनिवास में अवैध कॉलोनी विकसित करने के आरोप में कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। तीसरा आरोपी कावेन्द्र सिंह पिता कप्तान सिंह, निवासी सुभाष नगर, मुरैना है। उनके खिलाफ ग्राम सिंहनिवास में अनुमति कॉलोनी विकसित करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। चौथे मामले में, राजीव गुप्ता पिता रमेशचंद्र गुप्ता, जो राज रियल एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड के प्रोपराइटर हैं और हनुमान कॉलोनी, शिवपुरी के निवासी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उन पर ग्राम नोहरीकला में नियमों के विपरीत कॉलोनी विकसित करने का आरोप है। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी के आदेशों के पालन में और जनपद पंचायत की शिकायत के आधार पर की गई है। जिला प्रशासन ने इन अवैध कॉलोनियों के प्लॉटों के क्रय-विक्रय और नामांतरण पर पहले ही रोक लगा दी थी। प्रशासन ने आम जनता से अपील की कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले उसकी सभी वैधानिक स्वीकृतियों और कॉलोनाइजर के लाइसेंस की पूरी जांच अवश्य करें।

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