Indore News: पहले पत्नी का मुंह दबाकर मार डाला फिर हादसा दिखाने सांप से कटवाया, हत्यारे पति को आजीवन कारावास

Indore News: पहले पत्नी का मुंह दबाकर मार डाला फिर हादसा दिखाने सांप से कटवाया, हत्यारे पति को आजीवन कारावास

इंदौर जिला कोर्ट ने पत्नी की हत्या कर उसे सांप के काटने से हुई मौत का रूप देने की कोशिश करने वाले आरोपी पति को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। करीब छह वर्ष पुराने इस चर्चित मामले में अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।

अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर चौधरी ने बताया कि वर्ष 2019 में आरोपी अमितेश पटेल ने अपनी पत्नी शिवानी पटेल की पहले तकिए से मुंह और गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने वारदात को दुर्घटना साबित करने की साजिश रची। इसके लिए उसने मृतका को सांप से कटवाया और बाद में सांप को भी मार डाला, ताकि मामला सामान्य सर्पदंश से हुई मौत प्रतीत हो।

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पति ने खुद की पुलिस को सूचना

घटना के बाद आरोपी ने स्वयं पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की। शुरुआती तौर पर मामला सर्पदंश से मौत का लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शिवानी की मौत दम घुटने से हुई थी। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि सांप के काटने के निशान मौत के बाद के थे, जिससे हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की कोशिश की पुष्टि हुई।

पूछताछ में टूटा पति

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी अमितेश से सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में वह टूट गया और उसने हत्या की पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी अपनी पत्नी को दहेज और रुपयों की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करता था। इसी विवाद के चलते उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया।

कोर्ट ने माना दोषी

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 18 से अधिक गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत किए। अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर चौधरी ने अदालत के समक्ष घटनाक्रम और साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से रखा। सभी पक्षों को सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद 28वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी अमितेश पटेल को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला अपनी अनोखी साजिश और हत्या को हादसे का रूप देने के प्रयास के कारण लंबे समय तक चर्चा में रहा। अदालत के फैसले के साथ करीब छह वर्ष पुराने इस बहुचर्चित मामले का पटाक्षेप हो गया।

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