भोपाल जिले में संचालित सभी निर्माण संस्थानों और निर्माण कार्य कराने वाले प्रतिष्ठानों के लिए श्रमिकों का पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के तहत पंजीयन नहीं कराने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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