MPPSC की 25 हजार रुपये लेट फीस जारी रहेगी, हाई कोर्ट ने निरस्त की याचिका

MPPSC की 25 हजार रुपये लेट फीस जारी रहेगी, हाई कोर्ट ने निरस्त की याचिका

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई उचित आधार नहीं मिला।

Publish Date: Fri, 25 Sep 2026 11:56:44 AM (IST)Updated Date: Fri, 25 Sep 2026 12:04:45 PM (IST)

MPPSC की 25 हजार रुपये लेट फीस जारी रहेगी, हाई कोर्ट ने निरस्त की याचिका
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का इंदौर स्थित ऑफिस। – फाइल फोटो

HighLights

  1. अदालत ने कहा – समय पर आवेदन न भरने का कोई ठोस कारण नहीं
  2. तय समय में आवेदन फार्म नहीं भरने का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया
  3. बिना किसी ठोस आधार वाली इस याचिका को कोर्ट ने निरस्त कर दिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा ली जा रही 25 हजार रुपये लेट फीस को मप्र हाई कोर्ट ने सही ठहराया है। परीक्षा आवेदन में ली जाने वाली इस लेट फीस को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। यह याचिका मोहम्मद रिजवान ने दायर की थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि 10 मार्च 2026 को सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पद के लिए विज्ञापन जारी हुआ था।

इसमें फार्म भरने की अंतिम तिथि आठ मई और शुल्क 500 रुपये तय था। नौ से 15 मई तक लेट फीस तीन हजार रुपये रखी गई और 16 मई से 23 सितंबर तक इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया। याचिकाकर्ता का तर्क था कि इतनी अधिक लेट फीस आर्थिक आधार पर भेदभाव करती है। अत्यधिक शुल्क की वजह से वह फार्म नहीं भर पा रहा है।

उम्मीदवार देर से आवेदन जमा करने से बचे

याचिका के साथ राजस्थान, केरल और उप्र सहित अन्य आयोगों द्वारा ली जाने वाली अधिकतम फीस के नोटिफिकेशन भी प्रस्तुत किए गए। पीएससी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने याचिका निरस्त करने की मांग की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आयोग ने जानबूझकर तीन हजार और 25 हजार रुपये की लेट फीस का प्रविधान किया है, ताकि उम्मीदवार देर से आवेदन जमा करने से बचें।

यह भी पढ़ें- नर्सिंग की नौकरी छोड़ की MPPSC की तैयारी, प्रियंका वाजपेई बनीं सहायक प्रबंधक, प्रदेश में पाई 6वीं रैंक

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई उचित आधार नहीं मिला। तय समय में आवेदन फार्म नहीं भरने का कोई ठोस कारण भी नहीं बताया गया। इसलिए बिना किसी ठोस आधार वाली इस याचिका को निरस्त किया जाता है।

Source link
#MPPSC #क #हजर #रपय #लट #फस #जर #रहग #हई #करट #न #नरसत #क #यचक

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *