Saudi Multiple Entry Umrah Visa Rules: उमराह करने के लिए सऊदी अरब जाने वाले यात्रियों के लिए एक साल की मल्टीपल-एंट्री उमराह वीजा की सुविधा मिलने जा रही है. इस वीजा के जरिए पात्र तीर्थयात्री एक साल के भीतर सऊदी अरब की कई यात्राएं कर सकते हैं. हालांकि, केवल एक साल का वैध मल्टीपल-एंट्री उमराह वीजा होना ही हर बार यात्रा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा. सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक नई यात्रा से पहले तीर्थयात्रियों को नया सर्विस पैकेज बुक करना होगा और अलग से उमराह परमिट भी लेना जरूरी होगा.
मल्टीपल-एंट्री उमराह वीजा जुलाई में शुरू किया गया था. यह वीजा जारी होने की तारीख से 365 दिनों तक वैध रहता है. इस अवधि के दौरान पात्र यात्री एक से अधिक बार सऊदी अरब में प्रवेश कर सकते हैं. हालांकि, वीजा की एक साल की वैधता का मतलब यह नहीं है कि यात्री बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के जब चाहें तब उमराह के लिए सऊदी अरब पहुंच सकते हैं.
नया सर्विस पैकेज बुक करना होगा
रिपोर्ट के अनुसार, हज और उमराह मंत्रालय ने कहा है कि हर यात्रा से पहले तीर्थयात्रियों को नुसुक प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी लाइसेंस प्राप्त उमराह सेवा प्रदाता से मंजूर सर्विस पैकेज लेना होगा. इस सर्विस पैकेज में यात्रा की तारीखों के अनुसार जरूरी सेवाओं की व्यवस्था होगी. पैकेज की अवधि भी वीजा की बची हुई वैधता से आगे नहीं जा सकती. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी यात्री के पास एक साल का मल्टीपल-एंट्री उमराह वीजा है और वह साल में दूसरी या तीसरी बार उमराह के लिए जाना चाहता है, तो उसे सिर्फ पुराने वीजा के आधार पर यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी. हर नई यात्रा से पहले उसे उस यात्रा की तारीखों के हिसाब से नया सर्विस पैकेज बुक करना होगा.

हर यात्रा के लिए अलग उमराह परमिट जरूरी
सर्विस पैकेज के अलावा उमराह परमिट लेना भी अनिवार्य है. तीर्थयात्रियों को यात्रा से पहले नुसुक ऐप के जरिए उमराह परमिट हासिल करना होगा. खास बात यह है कि परमिट की तारीखें मंजूर सर्विस पैकेज की तारीखों से मेल खानी चाहिए. इसका मतलब साफ है कि यदि किसी यात्री का वीजा अभी भी वैध है, लेकिन उसके पास नई यात्रा के लिए मंजूर सर्विस पैकेज और उमराह परमिट नहीं है, तो केवल वीजा के आधार पर उमराह यात्रा नहीं की जा सकेगी. हर बार यात्रा की योजना बनाने से पहले इन दोनों प्रक्रियाओं को पूरा करना जरूरी होगा.
पहली बार आवेदन करने वाले यात्रियों के लिए प्रक्रिया की शुरुआत भी नुसुक(आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन) के जरिए मंजूर सर्विस पैकेज खरीदने से होगी. इसके बाद उमराह वीजा के लिए आवेदन किया जा सकता है. वीजा आवेदन के बाद जरूरी जांच और अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. इसके साथ ही यात्रियों को सऊदी अरब में प्रवेश से जुड़ी अन्य शर्तों और यात्रा पात्रता के नियमों को भी पूरा करना होगा.

365 दिन की वैधता का मतलब 365 दिन ठहरने की अनुमति नहीं
इस नए नियम को लेकर यात्रियों को एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए. मल्टीपल-एंट्री उमराह वीजा 365 दिनों तक वैध जरूर रहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति पूरे साल सऊदी अरब में रह सकता है. सभी यात्राओं को मिलाकर सऊदी अरब में बिताया गया कुल समय 90 दिनों से अधिक नहीं हो सकता. यानी वीजा की एक साल की वैधता केवल उस अवधि को दर्शाती है, जिसके दौरान यात्री कई बार देश में प्रवेश कर सकता है. देश में रहने की कुल अवधि अलग नियम के तहत तय की गई है.
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मान लीजिए कोई तीर्थयात्री एक साल के दौरान अलग-अलग समय पर कई बार सऊदी अरब जाता है, तो उसे हर यात्रा में बिताए गए दिनों का भी ध्यान रखना होगा. सभी यात्राओं के दिनों को मिलाकर कुल ठहराव 90 दिनों की सीमा के भीतर होना चाहिए.
यात्रियों को हर बार करनी होगी नई तैयारी
मंत्रालय की इस स्पष्टता का उद्देश्य उमराह यात्रियों के लिए प्रक्रिया को आसान तरीके से समझाना है. इसके साथ ही हर यात्रा के लिए आवास, परिवहन और अन्य जरूरी सेवाओं की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना भी इस व्यवस्था का हिस्सा है. जो लोग एक साल में एक से ज्यादा बार उमराह करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें हर यात्रा से पहले नुसुक पर जाकर नया सर्विस पैकेज बुक करना होगा और संबंधित तारीखों के लिए उमराह परमिट लेना होगा. इसलिए यात्रियों को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि एक बार वीजा मिलने के बाद वे बिना किसी नई बुकिंग या परमिट के दोबारा यात्रा कर सकेंगे.
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