
उल्लेखनीय है कि, देशभर में शक्कर की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए व्यापारियों के लिए शक्कर की स्टॉक लिमिट और होल्डिंग लिमिट तय कर दी है। नया आदेश 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश में कहा गया है कि, देश भर में कोई भी शक्कर व्यापारी या डीलर किसी भी स्थान पर 4000 क्विंटल से ज्यादा शक्कर स्टॉक में नहीं रख सकेगा।
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