Supreme Court:टास्मैक मामले में याचिका खारिज, तमिलनाडु के कारोबारी ने ईडी की तलाशी को दी थी चुनौती – Supreme Court Updates Tasmac Case Pleas Dismissed Tamil Nadu Businessman Challenge Ed Search Other Leagal News
“_id”:”6a36a435a7d602cd080f2ff7″,”slug”:”supreme-court-updates-tasmac-case-pleas-dismissed-tamil-nadu-businessman-challenge-ed-search-other-leagal-news-2026-06-20″,”type”:”feature-story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Supreme Court: टास्मैक मामले में याचिका खारिज, तमिलनाडु के कारोबारी ने ईडी की तलाशी को दी थी चुनौती”,”category”:”title”:”World”,”title_hn”:”दुनिया”,”slug”:”world”
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
Published by: Jyoti Bhaskar
Updated Sat, 20 Jun 2026 08:01 PM IST
सुप्रीम कोर्ट (फाइल) – फोटो : ANI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टास्मैक) से जुड़े कथित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तलाशी कार्रवाई को चुनौती देने वाली कारोबारी पीआर राजेश कुमार की याचिका खारिज कर दी है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें तलाशी और जब्ती कार्रवाई की वैधता पर इस स्तर पर विचार करने से इन्कार किया गया था। राजेश कुमार ने ईडी की ओर से उनके आवास पर पिछले साल 16, 17 और 18 मई को की गई तलाशी और जब्ती की कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने इस कार्रवाई की कानूनी वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मद्रास हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर 2025 को उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उस चरण में तलाशी प्रक्रिया की वैधता की जांच करना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के इस फैसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। ईडी ने टास्मैक में भ्रष्टाचार से जुड़े धनशोधन मामले में जांच शुरू की है। यह मामला तमिलनाडु के सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) की ओर से दर्ज कई प्राथमिकी के आधार पर दर्ज किया गया है।