
इसके तहत जिला कलेक्टर को ई-रिक्शों के संचालन, रूट निर्धारण और जरूरत के अनुसार उनकी संख्या तय करने के अधिकार दिए जाएंगे। केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत ईरि क्शा संचालन के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होती। इसी वजह से इनके लिए निर्धारित रूट भी नहीं हैं।
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