बालाघाट उपभोक्ता न्यायालय में कंपनी झुकी:  स्वयं पैरवी करने वाली आवेदिका को कंपनी ने 65 इंच का टीवी दिया – Balaghat (Madhya Pradesh) News

बालाघाट उपभोक्ता न्यायालय में कंपनी झुकी: स्वयं पैरवी करने वाली आवेदिका को कंपनी ने 65 इंच का टीवी दिया – Balaghat (Madhya Pradesh) News

बालाघाट उपभोक्ता न्यायालय में कंपनी झुकी:  स्वयं पैरवी करने वाली आवेदिका को कंपनी ने 65 इंच का टीवी दिया – Balaghat (Madhya Pradesh) News


बालाघाट में उपभोक्ता न्यायालय के एक मामले में सोमवार को टीवी कंपनी को झुकना पड़ा। कंपनी ने एक उपभोक्ता को नई टीवी प्रदान की, जिन्होंने अपने मामले की पैरवी स्वयं की थी। दरअसल, शहनाज कुरैशी ने 29 जनवरी 2021 को वारासिवनी स्थित तरंग एजेंसी से 60 हजार रुपए में 65 इंच का हायर कंपनी का एलईडी टीवी खरीदा था। इस टीवी पर कंपनी की ओर से तीन साल की वारंटी दी गई थी। टीवी खरीदने के बाद से ही उसमें लगातार खराबी आ रही थी। उपभोक्ता शहनाज ने एजेंसी से संपर्क कर टीवी मरम्मत के लिए दी, लेकिन एजेंसी ने उसमें कोई सुधार नहीं किया। इससे व्यथित होकर उपभोक्ता शहनाज ने कुछ समय बाद उपभोक्ता आयोग में सेवा में कमी का प्रकरण दर्ज कराया। कंपनी की सेवाओं में कमी पाई आयोग के सदस्य डॉ. महेश कुमार चांडक और हर्षा बिजेवार ने मामले की सुनवाई की। आयोग ने तरंग एजेंसी वारासिवनी और हायर एप्लायंसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए नोटिस जारी किया। इसमें नई टीवी या 60 हजार रुपये की राशि के साथ मानसिक, शारीरिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय देने का निर्देश दिया गया था। नोटिस के बावजूद तरंग एजेंसी वारासिवनी के संचालक आयोग में उपस्थित नहीं हुए। हालांकि, टीवी कंपनी की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने उपभोक्ता के साथ आपसी राजीनामा किया। इस राजीनामे के तहत कंपनी ने उपभोक्ता शहनाज कुरैशी को एक साल की वारंटी के साथ 65 इंच का नया टीवी प्रदान किया। उपभोक्ता की संतुष्टि के बाद मामले को निरस्त कर दिया गया।

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