
इससे दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को दो विकल्प दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएस सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने मंगलवार को सुनवाई की थी। कोर्ट ने मेघालय सरकार की उस याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें मेघालय हाईकोर्ट की ओर से सोनम को मिली जमानत के खिलाफ अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम के सामने दो सुझाव दिए कि जब तक ट्रायल कोर्ट अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाहों के बयान दर्ज कर रहा है, तब तक सोनम रघुवंशी को सरेंडर कर देना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि दो विकल्प हैं। या तो हम मामले के गुण-दोष पर विचार करके आदेश देंगे या फिर हम आदेश देंगे कि जब तक गवाहों से पूछताछ पूरी नहीं हो जाती, तब तक आप सरेंडर कर दें और उसके बाद हम मामले के गुण-दोष पर विचार करेंगे।
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